Tax Savings in FY25: बेटियों की सरकारी स्कीम बचाएगी टैक्स; जनिए कैसे, कितना होगा फायदा
Tax Savings in FY25, SSY: इस स्कीम में टैक्सपेयर्स हर साल तक सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक जमा कर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है. सेक्शन 80C का लाभ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ले सकते हैं.
Tax Savings in FY25
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Tax Savings in FY25, SSY: बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार की स्कीम सुकन्या समृद्धि (Sukanya Samriddhi Account) योजना (SSY) टैक्स सेविंग्स के लिए भी एक शानदार स्कीम है. 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम यह अकाउंट पोस्ट ऑफिस (Post Office) या अथराइज्ड बैंक में खुलवा सकते हैं. मोदी सरकार की ओर से 2015 में यह स्कीम शुरू की गई. इस स्कीम में टैक्सपेयर्स हर साल सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक डिपॉजिट कर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है. यह जान लें कि अभी देश में दो तरह के टैक्स रिजीम हैं. न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम. सेक्शन 80C का लाभ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ले सकते हैं. आइए स्कीम की डीटेल जानते हैं ...
SSY: EEE कैटेगरी में है शामिल
सुकन्या समृद्धि अकाउंट को निवेश की EEE कैटेगरी में रखा गया है. इसका मतलब यह कि, निवेश किया गया पैसा और ब्याज के साथ-साथ मैच्योरिटी राशि पर भी टैक्स नहीं लगेगा. सुकन्या समृद्धि योजना के मौजूदा टैक्स नियमों के अंतर्गत और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत निवेश की गई मूल राशि पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं.
SSY: कौन खुलवा सकेगा अकाउंट
SSY अकाउंट बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है. 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर SSY अकाउंट खुलवा सकते हैं. SSY के लिए ब्याज दरें 1 जनवरी 2024 से 8.2 फीसदी सालाना हैं. सरकार की ओर से हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है.
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अकाउंट खोलने के समय बालिका की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए. एक बालिका के लिए एक से ज्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं. वहीं, एक परिवार को केवल दो SSY अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं.
हालांकि, यह भी नियम है कि अगर जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है. अगर जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है, तो तीसरा SSY अकाउंट नहीं खोला जा सकता है.
SSY: क्या है डिपॉजिट लिमिट
SSY अकाउंट में मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये सालाना का डिपॉजिट कर सकता है. आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम मिनिमम अमाउंट में जमा करनी होगी. इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा. चाहें अकाउंट में कोई डिपॉजिट किया जाए या न किया जाए.
SSY एक लंबी अवधि की निवेश योजना है क्योंकि यह सालाना कंपाउडिंग ब्याज का लाभ मिलता है. ऐसे में अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा. अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे (बैंक/ डाकघर) में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है.
SSY: कैसे करें निवेश
सुकन्या अकाउंट नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच के जरिए खुलवाया जा सकता है. आपको फॉर्म और शुरुआती डिपॉजिट के चेक/ड्राफ्ट के साथ KYC डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड जमा करने होंगे. अप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट ऑफिस या डेजिग्नेटेड सरकारी/प्राइवेट बैंक से प्राप्त किए जा सकते हैं. RBI की वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं.
यहां यह जान लें कि बालिका की ओर से अकाउंट खुलवाने वाले माता-पिता या अभिभावक की जानकारी भी जरूरी है. जैसेकि, बालिका का नाम (प्राइमरी अकाउंट होल्डर), अकाउंट खोलने वाले माता-पिता या अभिभावक का नाम (ज्वाइंट होल्डर), बालिका की बर्थ सर्टिफिकेट, माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि), एड्रेस प्रूफ अप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा कराना होगा.
02:01 PM IST